शिमला, 5 जनवरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के गठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में विधानसभा के सामान्य निर्वाचन का संचालन करवाया गया था। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-78 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय लेखे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष जमा करवाए जाने अनिवार्य हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखे को 7 जनवरी से पूर्व संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करवाया जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में कुल 412 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। निर्वाचन की मतगणना 8 दिसंबर को संपन्न हुई।
उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत अवधि के भीतर बिना किसी न्यायसंगत कारण से अपने निर्वाचन व्यय लेखे जमा नहीं करवाता है तो उस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-10क के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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