जुलूस निकालने से 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी

केलांग, 10 मई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में किसी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। ये लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक या स्थानीय पुलिस प्रभारी को देना जरूरी होगी। पुलिस अधीक्षक लाहौल-स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि कई बार जुलूस, सड़कों और गलियों व रास्तों में सभा … Continue reading जुलूस निकालने से 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी