उप चुनावः शराब की बिक्री पर रोक

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file image source: social media

सोलन, 26 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत ‘ड्राई डे’ के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135-ग, हिमाचल प्रदेश आबाकारी अधिनियम 2011 तथा हिमाचल प्रदेश मदिरा लाइसेंस नियम-1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ‘ड्राई डे’ रहेगा। 28 की शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक की अवधि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
आदेशों के अनुसार 2 नवंबर अर्थात् मतगणना दिवस पर मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी ‘ड्राई डे’ रहेगा।
आदेशों के अनुसार इस अवधि में 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक एवं निजी स्थल इत्यादि में इनकी बिक्री अथवा वितरण की अनुमति होगी।
इन आदेशों की अवहेलना पर दोषी को 6 माह तक का कारावास अथवा 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

 

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