शिमला, 14 सितंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी की कि लाहौल-स्पीति जिले के उप-मंडल उदयपुर, काजा, केलांग और काजा तथा चंबा जिले के उप-मंडल पांगी में क्रमशः चरण-प्रथम और चरण-द्वितीय चुनाव के अंतर्गत् पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत 29 सितंबर और एक अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत् इन क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक परिसर तथा दुकानें इन तिथियों को बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत् दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए यह एक वैतनिक अवकाश होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
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