19151 बोतलें जब्त, 68145 लीटर कच्ची शराब नष्ट की

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शिमला, 10 नवंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए आज लगभग 19,151 शराब की बोतलें आबकारी नियम के अंतर्गत् जब्त की है। आयुक्त यूनुस स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर टास्क फोर्स के साथ अवैध शराब के खिलाफ अभियान में कार्रवाई कर रहे हैं।
आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत विभाग ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। सभी गठित टीमें निरंतर अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है टास्क फोर्स ने पिछले 24 घंटे में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब तहसील के खारा के जंगलों में छापेमारी कार्रवाई करते हुए लगभग 48,300 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत् नष्ट किया। टास्क फोर्स ने शराब की दो भट्टियों एवं अन्य उपकरणों को नष्ट किया। इस संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है।
आयुक्त ने बताया कि नूरपुर के पंजाब की सीमा से सट्टे इलाकों में राज्य आबकारी विभाग पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस के सहयोग से रणनीति बना कर इंदौरा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 18000 लीटर कच्ची शराब आबकारी अधिनियम के अंतर्गत् कब्जे में लेकर नियमानुसार मौके पर नष्ट किया। कच्ची शराब बनाने वालों ने जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर ड्रमों एवं प्लास्टिक के तिरपालों में यह शराब छिपा कर रखी थी। इसके अतिरिक्त 125 लीटर लाहन कब्जे में लेकर संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना मे एफ.आई.आर. भी दर्ज की है। इस कार्रवाई में दोनों राज्यों के लगभग 50 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में भी टास्क फोर्स ने पंजाब के सीमावर्ती गांव मजारी में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए शराब की भट्टियों एवं अन्य उपकरणों सहित लगभग 1600 लीटर कच्ची शराब आबकारी अधिनियम के तहत नष्ट की गई।
इसके अतिरिक्त प्रवर्तन जोन दक्षिण क्षेत्र की टीम ने शिमला जिले के चीनी बंगला, नारकंडा, एवं संधू में खुदरा बिक्री के परिसरों का निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना पर लगभग 3161 लीटर शराब जब्त की।
आयुक्त ने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में शराब के अवैध धंधे पर लगाम कसने के लिए निरंतर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी कलेक्टर, प्रवर्तन प्रभारी और जिला प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ड्राई डे 10 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू 12 नवंबर शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की शराब के प्रेषण की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दिन सहित दो दिन पहले से ड्राई डे होगा। आठ दिसंबर को चुनाव परिणाम के दिन भी शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के लाइसेंस परिसर चाहे थोक विक्रेता परिसर, देसी एवं अंग्रेजी खुदरा बिक्री के बार, बियर, वाइन शॉप आदि बंद रहेंगे। संदिग्ध और अन्य परिसरों की कड़ी जांच की जाएगी। सीमावर्ती जिला प्रभारी निकटवर्ती राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

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