बहन की नाबालिग सहेली से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माना

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बहन की नाबालिग सहेली से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास और जुर्माना

मंडी, 25 फरवरी। माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने बताया कि 28.03.2018 को पीड़िता की माता और पिता ने पीड़िता (16 वर्ष) के साथ आकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ मेला दिखने गई थी। मेला देखने के बाद रात को तकरीबन 9 बजे आरोपी जो कि पीड़िता की सहेली का भाई था वह पीड़िता को अपनी कार में बिठा कर ले गया और कार के भीतर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

इसके बारे में पीड़िता ने किसी को भी नहीं बताया था। मुकदमा दर्ज होने के 3-4 दिन पहले पीड़िता को घर में अचानक उल्टी व पेट दर्द हुआ, तो पीड़िता की माँ पीड़िता को चैकअप हेतु सरकारी अस्पताल ले गई वहां डॉक्‍टर की जांच में पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। इस पर पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी अपने स्‍वजनों को दी। साथ ही बताया कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था और पीड़िता के उक्त बयान पर पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ अभियोग संख्या 210/2018 दिनाँक 08.09.2018 दर्ज किया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान अदालत में दायर किया।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 29 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश भी दिए हैं।

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