कोरोनाः टीकाकरण को लेकर औद्योगिक इकाइयों को निर्देश

770

सोलन, 13 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय खुराक का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, परवाणु, कसौली तथा सोलन उपमण्डल में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को संबंधित स्वास्थ्य अधिकरियों से संपर्क स्थापित कर अपने-अपने संस्थान में कार्यरत कामगारों एवं कर्मचारियों का कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण 24 नवंबर की निर्धारित अवधि तक सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सोलन जिले में कार्यरत सभी औद्योगिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोत्साहक, सेवा प्रदाता, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण प्राधिकरण जिले में आवागमन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक के टीकाकरण का प्रमाणपत्र अपने साथ रखें।
सोलन जिले में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रमुख यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनके सभी कर्मियों एवं कामगारों का निर्धारित अवधि में कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण हो जाए। इस विषय में संबंधित श्रम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

रिपोर्ट प्रेषित करेंगे: इसके अलावा, सभी केन्द्रीय एवं राज्य विभागों सहित सभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मियों का कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण 24 नवम्बर की निर्धारित अवधि तक हो जाए। इस सम्बन्ध में सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष, जिला टीकाकरण अधिकारी को ई-मेल dpo4solan@gmail.com पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

सीएम ने वीर अर्जुन समाचार पत्र के एडिटर-इन-चीफ की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here