सोलन, 27 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत् आने वाले सभी क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान दिवस पर राजपत्रित अवकाश के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप हैं।
इन आदेशों के अनुसार 30 अक्टूबर को 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन 30 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शेैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश रहेगा। यह अवकाश नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत् दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए भी देय होगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र के उन पंजीकृत मतदाताओं को ही विशेष वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा जो संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कर्मचारी ने मतदान किया है।