अवैध तौर पर दवाएं स्‍टॉक करने और बेचने पर एक साल कैद व जुर्माना

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ऊना, 25 सितंबर। ऊना के अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश-1 कृष्‍ण कुमार की अदालत ने अवैध तौर पर दवाओं का स्‍टॉक रखने और बिक्री करने के आरोप में तहसील अंब के वीपीआ मारवाड़ी निवासी अश्‍वनी कुमार को ड्रग्‍स एंड कॉस्‍मेटिक एक्‍ट की धारा 18सी के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 18 ए के तहत एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्‍त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीन कुमार धीमान ने की।
यह जानकारी देते हुए जिला न्‍यायवादी भीष्‍म चंद ने बताया कि दिनांक 07.06.2014 को ड्रग इंस्‍पेक्‍टर सन्‍नी कौशल ने पुलिस टीम के साथ अंब तहसील के अंतर्गत् मारवाड़ी में चल रहे मैसर्ज चौधरी नर्सिंग होम में जांच के दौरान पाया कि यहां एक स्‍टोर में भारी मात्रा में बिक्री के लिए दवाइयां रखी गई हैं। जब उन्‍होंने इसके संचालक अश्‍वनी कुमार निवासी मारवाड़ी से दवाओं के स्‍टॉक और बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस व अन्‍य दस्‍तावेजों की मांग की तो वह नहीं दिखा पाया। इस पर उसके खिलाफ ड्रग्‍स एंड कॉस्‍मेटिक एक्‍ट की धारा 18सी सहपठित 27बी2 और 18ए के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश ऊना की अदालत में शुरू हुई और अदालत ने गवाहों और साक्ष्‍यों के आधार पर अश्‍वनी कुमार को अवैध तौर पर दवाइयों को स्‍टॉक करने और बेचने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

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