कुछ रियायतों के साथ बढ़ाई कोेरोना कर्फ्यू की अवधि

1069

हमीरपुर, 13 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगामी आदेशों तक बढ़ा दी गई है। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश 14 जून सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे।
आदेशों के अनुसार जिले में ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं‘ का नियम लागू रहेगा। सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में केवल पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। करियाना, हलवाई, मिठाई, बेकरी और भुजिया इत्यादि की दुकानें भी सप्ताह में पांच दिन ही खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार को केवल दूध और सब्जी की दुकानें ही खोली जा सकेंगी तथा इनके खुलने का समय भी सुबह 9 से सायं 5 बजे तक रहेगा। मेडिकल स्टोर और दवाई की दुकानों पर ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी।

पेट्रोल बना सिरदर्द

हेयर कटिंग की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लरों में कोरोना संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्तरां, ढाबों और खाने की अन्य दुकानों में खाना परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इनसे केवल पैक खाना ले जाने की ही अनुमति होगी। 4 की संख्या तक अधिकारियों-कर्मचारियों वाले सभी कार्यालय 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। जबकि, इससे अधिक संख्या वाले सरकारी-अर्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों के कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। सभी कार्यालय प्रमुख इसके लिए कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करेंगे तथा उसी रोस्टर के अनुसार ही कर्मचारियों की 50 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों के शिकार कर्मचारी घर से ही कार्य कर सकते हैं। रोस्टर के अनुसार घर में रहने वाले कर्मचारियों को अपना मोबाइल फोन ऑन रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। सभी कार्यालयों में कोरोना संबंधी नियमों एवं सावधानियों का पालन करना होगा।
जिलाधीश ने बताया कि मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज और आयुर्वेदिक कालेज 23 जून से और नर्सिंग एवं फार्मेसी कालेजों को 28 जून से खोलने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग इन संस्थानों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। इनके अलावा अन्य सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अकादमिक और अन्य सार्वजनिक समारोहों पर भी आगामी आदेशों तक पूर्णतयः पाबंदी रहेगी। विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी।
पर्यटन इकाईयों को पर्यटन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ही खोला जा सकेगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, सभागार और इस तरह के अन्य हॉल भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। इनमें केवल पूजा व अन्य जरूरी रस्मों की इजाजत रहेगी।
जिले के भीतर और अंतर जिला बस सेवाएं व अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू होंगी। टैक्सी और ऑटो पंजीकृत क्षमता के साथ चल सकंेगे तथा उन्हें परिवहन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। अंतरराज्यीय बस सेवाएं अभी बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन उनके लिए कोविड ई-पास अनिवार्य रहेगा।
इसके अलावा आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे। पान-गुटका के प्रयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पूर्णतयः प्रतिबंध है। जिलाधीश ने जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देबश्वेता बनिक ने कहा कि बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों के शिकार लोग, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं तथा दस साल से कम आयु के बच्चे बेवजह बाहर न निकलें और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here