फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

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photo source: social media

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
शिमला, 3 जून। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का एक जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, बूथ स्तर के पर्यवेक्षकों, बूथ स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण नियमों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण 1 जून 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि 22 अगस्त से 29 सितंबर 2023 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था तथा मतदाता सूचियों व फोटो पहचान पत्रों की त्रुटियों का निपटारा, निम्न गुणवत्ता, धुंधले तथा मतदाताओं के फोटो से भिन्न फोटो को उच्च गुणवत्ता वाले सही फोटो से परिवर्तित करना, अनुभागों व भागों की पुनर्संरचना तथा मतदान केंद्रों की सीमा व स्थिति का पुनर्निधारण तथा मतदान केंद्रों की अंतिम सूची का भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन, मतदाता सूचियों की कमियों की जांच पड़ताल और कमियों के समयबद्ध निपटारे के लिए कार्यनीति का निर्धारण तथा कंट्रोल टेबलों का अद्यतन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अनुपूरक सूची और एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार किया जाएगा तथा 17 अक्टूबर 2023 को प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे व आक्षेप दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है। 26 दिसंबर को दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा तथा 5 जनवरी 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर मतदाता सूचियों के सत्यापन के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवक मंडलों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूचियों की प्रकाशन की आगामी अवधि से 30 नवंबर तक मतदाता सूचियों का निरीक्षण सुनिश्चित करके पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने और अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में सहयोग सुनिश्चित करें।

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