फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की सत्यापन प्रक्रिया 21 तक

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photo source: social media

शिमला, 1 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटि रहित व अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों के सत्यापन का कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है जोकि 21 अगस्त तक चलेगा। यह जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान क्षेत्र के अंतर्गत् घर-घर जाकर प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 1 अक्टूबर 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में पंजीकरण के लिए छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में खराब गुणवत्ता की फोटो की पहचान कर संबंधित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर उन्हें अपडेट किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि घर के मुखिया की सहायता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और सभी सदस्यों का विवरण भी सही है। प्रविष्टिी में अशुद्धि पाए जाने पर निर्वाचन विभाग प्रारूप-8 के माध्यम से कार्यवाही करेगा।
एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत्यु व स्थायी रूप से स्थानांतरण या दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जिन करने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को योग्य होंगे उनकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी।

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