अवमानना मामला: बाठ व अन्य के खिलाफ अब 19 को होगी सुनवाई

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गुरुग्राम, 12 जुलाई। अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर डीटीपी-ई आरएस बाठ व अन्य के खिलाफ दीपक चुघ आदि द्वारा दायर किए गए अवमानना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. तरुण कुमार वर्मा की अदालत ने जवाब दायर करने की अगली तारीख 19 जुलाई तय की है। अदालत ने डीटीपी आरएस बाठ के साथ-साथ एटीपी आशीष शर्मा, योजना सहायक सतेन्द्र, हुडा के जेई आनंद, बाठ के निजी पीएसओ व खेड़की दौला थाना के एसएचओ किशनकांत को अवमानना का नोटिस जारी सोमवार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। जवाब दायर करने के लिए और समय देने के बाठ व तीन अन्य के वकील के अनुरोध पर अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 19 जुलाई तय की है।
सोमवार को खेड़की दौला थाना के एसएचओ किशनकांत स्वयं अदालत में पेश नहीं हुए उनकी ओर से बीमारी की डॉक्टरी पर्ची लेकर मोहित नाम का सिपाही अदालत में हाजिर हुआ। एक अन्य प्रतिवादी अदालत में हाजिर नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई वकील अदालत में पैरवी करने के लिए पहुंचा। इस प्रतिवादी को अदालत ने एक बार फिर अदालत में हाजिर होकर अपना जबाव दायर करने का नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि अदालत में दायर अपनी याचिका में दीपक चुघ आदि ने अदालत में दायर अवमानना के मामले में कहा था कि शिकोहपुर राजस्व क्षेत्र में भूक्षेत्र की मालकिन हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि इस भूमि पर कई निर्माण उनके ज़मीन खरीदने के समय भी किए हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 फरवरी 2021 को अदालत में एक याचिका दायर कर इस ज़मीन पर हुए किसी भी प्रकार के निर्माण की तोड़फोड़ के खिलाफ माननीय अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। इस स्थगन आदेश में अदालत ने साफ तौर पर याचिका में प्रतिवादी बनाए गए डीटीपी आरएस बाठ और उनके कार्यालय अधिकारियों, एजेंट, नौकर व प्रतिनिधियों को इस प्रॉपर्टी में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 10 जून को डीटीपी आरएस बाठ अपने विभागीय सहयोगियों एटीपी आशीष शर्मा, योजना सहायक सतेन्द्र, हुडा के जेई आनंद, बाठ के निजी पीएसओ उमेश व खेड़की दौला थाना के एसएचओ किशनकांत के साथ शिकोहपुर राजस्व क्षेत्र की इस ज़मीन पर पहुंचे और निर्माण कार्यों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के खिलाफ अदालत का स्थगन आदेश दिखाए जाने पर डीटीपी बाठ ने आदेश की प्रति को फाड़ते हुए कहा कि वह स्वयं ही कोर्ट है, वह ही जज है, वह ही पुलिस है और उन्हें तोड़फोड़ कार्रवाई करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस याचिका में उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद खेड़की दौला के एसएचओ किशनकांत को स्टे ऑर्डर की कॉपी देनी चाही तो उन्होंने ऑर्डर की कॉपी लेने से इनकार कर दिया।
इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने प्रतिवादियों को सोमवार 12 जुलाई को जवाब दायर करने का आदेश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान जबाव देने के लिए और समय दिए जाने के अनुरोध पर अदालत ने अगली तारीख 19 जुलाई तय की है।

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