विवाद की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को नहीं किया जा सकता है बर्खास्त

820

बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया है जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जबकि उसके और कंपनी के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक विवाद चल रहा था।

उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को दिए अपने आदेश में श्रम न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा और कहा, श्रम न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, बर्खास्तगी के आदेश के संबंध में कोई औचित्य नहीं बनाया गया है। श्रम न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बर्खास्तगी अनुचित थी और पिछले वेतन वाले कामगार की बहाली का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एचसी एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि जब श्रम न्यायालय के समक्ष कोई विवाद होता है तो उसके पास बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करने सहित सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं।

इसमें कहा गया है, जब श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद लंबित होते हैं, तो श्रम न्यायालय उससे संबंधित और औद्योगिक विवाद से संबंधित सभी प्रासंगिक मामलों का न्यायनिर्णय कर सकता है, जिसमें बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करना, बहाली का निर्देश देना और बकाया वेतन का आदेश देना शामिल हो सकता है।

विवाद WRIT PETITION NO. 28177 OF 2009 (L-TER) शहतूत सिल्क्स लिमिटेड (पहले शहतूत सिल्क इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) और एक कर्मचारी एन जी चौडप्पा के बीच था।

चौडप्पा के खिलाफ एक जांच में उन्हें कदाचार (misconduct) का दोषी पाया गया और उन्हें 6 अगस्त 2003 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। चौडप्पा और बर्खास्त किए गए चार अन्य कर्मचारियों ने इसे श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

लेबर कोर्ट का मामला केवल चौडप्पा के संबंध में चलता रहा। इसने 27 अगस्त 2009 को उनकी बहाली के आदेश देने वाले उनके आवेदन की अनुमति दी। कंपनी ने 2009 में हाईकोर्ट के समक्ष इसे चुनौती दी और अदालत ने 20 फरवरी 2023 को अपना फैसला सुनाया।

फैसले में कहा गया कि जब विवाद लंबित था, तब प्रतिवादी (चौडप्पा) की बर्खास्तगी अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के आदेश के बावजूद ऐसे कामगारों को रोजगार में बने रहने का अधिकार देती है। इस तरह की अनुमति मांगे जाने और प्राप्त किए बिना, बर्खास्तगी के आदेश को गैर-स्थायी माना जाएगा और कभी भी पारित नहीं किया जाएगा।

(साभारः एजेंसियां)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here