15 अगस्‍त तक पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर: कंवर

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ऊना,10 जून। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में पंचायतों के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2021 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा है। सिटीजन चार्टर लागू होने से ग्रामीणों को उनकी पंचायत में ही कई तरह की सेवाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिलेगा। इससे पंचायतों के कामकाज में जवाबदेही व पारदर्शिता आएगी तथा ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण तथा परिवार रजिस्टर की नकल लेने की सुविधा ऑनलाइन मिल रही है। नवीन पहल के चलते प्रदेश ने दो बार ई-पुरस्कार हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि आज पंचायतों में धन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार 14वें तथा 15वें वित्तायोग के माध्यम से भरपूर आर्थिक मदद दे रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार भी विभिन्न योजनाओं के धन का प्रावधान कर रही है। इस पैसे का सदुपयोग करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को वर्ष भर की प्लानिंग करनी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायतों के पास बहुत सा पैसा अनस्पेंट पड़ा है। इस पैसे को खर्च करने के लिए भी कार्य योजना तैयार करनी होगी। उन्होंने सभी चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों से गांव की बेहतरी के लिए कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि पैसा सिर्फ पंचायतों में बैंक खातों में न पड़ा रहे। इस पैसे से गांव व गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि एक साल-पांच काम अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए या इससे अधिक धनराशि के कार्य करने होंगे। जिसके लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वित्तायोग, सांसद व विधायक निधि तथा योजना मद से धन का प्रावधान किया जाएगा। इस अभियान से भी पंचायतों को दशा बदलेगी।

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कोरोना से मृत सैनिक के आश्रितों को नि:शुल्क स्मार्ट कार्ड की सुविधा
ऊना। कोविड महामारी से मृत सीएसडी लाभार्थियों के आश्रितों को सीएसडी कैन्टीन का नया स्मार्ट कार्ड बनवाने पर किसी भी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि सीएसडी कैन्टीन के नए स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक आश्रित को सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सैनिक की मृत्यु कोविड के कारण हुई है।

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